प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किया जाएगा चिन्हांकन.
बलरामपुर – एकिकृत बाल संरक्षण योजना, मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यता वाले बच्चों को चिकित्सकीय, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवारों को अनुपूरक सहायता के रूप में धन राशि प्रदान किया जाना है, जिससे बच्चे के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हो सके और बालक का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, उप संचालक समाज कल्याण, श्रम पदाधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई को निर्देशित किया है कि प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उक्त कार्यक्रम में लाभान्वित करने हेतु संलग्न गाईडलाईन अनुसार बच्चों का चिन्हांकन करते हुए बाल कल्याण समिति, जिला बलरामपुर में प्रस्तुत/जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग को सूचित करना सुनिश्चित करें।