बलरामपुररामानुजगंज

जांच की आंच में तपकर निर्दोष साबित हुवे एस डी ओ और अभियंता

बलरामपुर- जिले के रामानुजगंज स्थित जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज में वर्ष 2021- 22 के दौरान तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह और उक्त अभियंता सुजीत कुमार गुप्ता पर सर्वे कार्य के मामले में गंभीर आप लगाए गए थे, कि सर्वे कार्य में नियम विरुद्ध कार्य करते हुए शासकीय राशियों का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी शिकायत प्रदेश स्तर पर की गई थी। वही प्रदेश मुख्यालय प्रमुख अभियंता डाटा सेंटर से जांच कर अनुशंसा के साथ मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग के अंबिकापुर से मंगाया गया था।

  समस्त बिंदुओं पर जांच करते हुए मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग अंबिकापुर द्वारा  सर्वेक्षण कार्य के समस्त बिंदुओं पर जांच करते हुए भुगतान राशि में नियम विरोध नहीं पाया गया एवं शासकीय राशियों का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

   शिकायत में कहा गया था कि अनियमित ढंग से राशियों का दुरुपयोग किया गया है और उसे समायोजन के साथ भरपाई के कराई जाने की बात कही गई थी। लिहाजा समायोजन के साथ राशि की भरपाई कही गई थी। वही जो की नियम विरोध नहीं होने से समायोजन की बात ही खत्म हो जाती है और मुख्य अभियंता के जांच रिपोर्ट और अनुशंसा से सर्वे कार्य में लगाए गए आरोप निराधार साबित हो गए। जिस पर रायपुर स्थित कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आदेश जारी किया है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह अनुविभागीय अधिकारी एवं सुजीत कुमार गुप्ता उप अभियंता पे लगाए गए आरोप निराधार हैं और मामला अब पूर्णता बंद कर दिया गया लिहाजा राजेंद्र प्रसाद सिंह और सुजीत कुमार गुप्ता जांच की आँच से तपकर निर्दोष साबित हुए।

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