अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पर प्रशासन सख्त
अवैध परिवहन के 06 मामले दर्ज, 61 हजार 200 अर्थदण्ड की राशि की गई वसूल
बलरामपुर – जिला प्रशासन से जानकारी प्राप्त हुई हैं कि शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु अंतरिम आदेश पारित करते हुए खनिज विभाग, राजस्व, पुलिस, वन तथा परिवहन विभाग को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए जिला स्तरीय संयुक्त दल द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। अब तक जिले में अवैध परिवहन के कुल 06 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनसे कुल 61 हजार 200 रुपये अर्थदण्ड की राशि वसूल की गई है।
कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वे खनिजों के अवैध उत्खनन प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों को चिन्हांकित कर विशेष निगरानी रखें तथा ऐसे क्षेत्र के लिए समस्त संभाव्य पहुंच मार्ग को बाधित करने के आवश्यक सभी उपाय सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता अनुसार अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही को नियमित जारी रखें।
जिला खनिज अधिकारी अवधेश बारिक ने बताया कि प्राप्त निर्देशानुसार अवैध परिवहन एवं भण्डारण में संलिप्त एवं आदतन व्यक्तियों को चिन्हांकित करने की कार्यवाही की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा अवैध उत्खनन व परिवहन कार्य किया जाता है तो खनिज नियमावली अनुसार धारा 21 एवं धारा 22 के तहत व्यक्ति व संस्था के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। इन नियमों के तहत 02 से 05 वर्ष का कारावास या 5 लाख रूपए प्रति हेक्टयर तक अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।